Desh Deshantar: उपभोक्ता और अधिकार |

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  • Опубликовано: 6 дек 2024
  • उपभोक्ता और अधिकार...इस विषय पर बात करने की वजह है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस...जो कि हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। जिसका मकसद कंज्यूमर्स को उनका महत्व.. उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना है। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिये 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया...इसके बाद 1991 और 1993 में इसमे संशोधन किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिये दिसंबर 2002 में एक व्यापक संशोधन लाया गया और 15 मार्च से इसको लागू किया गया। ये अधिनियम उन सभी उपभोक्ता अधिकारों को सुरक्षित करता है जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है। ये अधिनियम उपभोक्ताओं को सुनने का..चुनने का,,सुरक्षा का,,उपचार का और आवाज उठाने सहित कई अधिकार देता है....तो आज जानेंगे कि एक उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार हासिल है....एक उपभोक्ता को उसके अधिकार जानना कितना जरूरी है और वो कौन कौन से फोरम है जहां उपभोक्ता अपनी आवाज बुलंद कर सकते है।
    Anchor: Ghanshyam Upadhyay
    Guest: Suresh Misra, Professor, Centre for Consumer Studies, Indian Institute of Public Administration,
    Sangram Patnaik, Advocate, Supreme Court
    Pushpa Girimaji, Consumer Columnist

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