नलकूप बोरिंग और पम्प सेट के लिए किसानों को मिलेगा 80 प्रतिशत का अनुदान, किसान यहाँ करें आवेदन
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- Опубликовано: 7 фев 2025
- नलकूप बोरिंग और पम्प सेट के लिए किसानों को मिलेगा 80 प्रतिशत का अनुदान, किसान यहाँ करें आवेदन
कृषि क्षेत्र में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है, सिंचाई की सुविधा होने पर किसान न केवल एक वर्ष में एक या उससे अधिक फसलें ले सकते हैं बल्कि समय पर फसलों को पानी देकर अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। सिंचाई के महत्व को देखते हुए ही केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई क्षेत्र में कई योजनाएँ चलाई जा रही है। इसमें बिहार सरकार किसानों को नलकूप, बोरिंग एवं पम्प सेट की स्थापना के लिए अनुदान दे रही है। इसके लिए बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा “मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना” चला रही है।
बिहार सरकार द्वारा सात निश्चय-2 के अंतर्गत “हर खेत तक सिंचाई का पानी” योजना क्रियान्वित करायी जा रही है। राज्य में असिंचित क्षेत्र में 21,274 स्थलों को चिन्हित किया गया है। इस सर्वेक्षण के उपरान्त निजी नलकूप हेतु 18,747, सामुदायिक नलकूप की मरम्मती हेतु 1646 एवं डगवेल हेतु 881 स्थल चिन्हित किए गये हैं। राज्य में कुल 30,000 नए नलकूप लगाने का प्रस्ताव है।
नलकूप बोरिंग और पम्प सेट के लिए किसानों को मिलेगा अनुदान
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में बोरिंग कराने के लिए अनुदान दिया जाएगा। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत कम (शैलो) एवं मध्यम गहराई के 70 मीटर तक के निजी नलकूपों एवं मोटर पम्प के लिए अनुदान का प्रावधान है :-
4 - 6 इंच व्यास का कम (शैलों) एवं माध्यम गहराई का नलकूप
2 - 5 अश्वशक्ति का सबमर्सिबल मोटर पम्प/ सेंट्रीफ्यूगल मोटर पम्प
अनुदान कब और कितना दिया जाएगा ?
योजना के तहत किसानों को बोरिंग करने के लिए तथा मोटर खरीदी पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। यह अनुदान दो चरणों में दिया जायेगा।
बोरिंग करके पानी का जलस्राव निकालने पर,
मोटर पम्प सेट क्रय करने के बाद (अधिष्ठापित कर चलाने पर)
अनुदान की दर इस प्रकार है :-
योजना के तहत नलकूप हेतु बोरिंग के लिए प्रति मीटर लागत 1200 रुपये तय की गई है। इस पर अलग-अलग वर्गों के किसानों को अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के किसान को 50 प्रतिशत का अनुदान यानी प्रति मीटर 600 रूपये दिया जायेगा। इसके साथ पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को लागत 70 प्रतिशत यानि 840 रूपये प्रति मीटर अनुदान दिया जाएगा। जबकि अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों को लागत का 80 प्रतिशत यानी 960 रूपये प्रति वर्ग मीटर का अनुदान दिया जाएगा।
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