भारतीय संविधान Part -16 ll Indian constitution ll savidhan ll UPSC/PCS ll By : Kaushal Kumar Sir

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  • Опубликовано: 6 окт 2024
  • भारतीय संविधान Part -16 ll Indian constitution ll savidhan ll UPSC/PCS ll By : Kaushal Kumar Sir
    your Quaries:
    इस वीडियो में भारत के संविधान के बारे में जानकारी दी गई है l
    मौलिक अधिकारो का अर्थ और परिभाषा को समझाया गया है l साथ ही भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े तथ्‍य इस प्रकार हैं:
    1. इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है.
    2. इसका वर्णन संविधान के भाग-3 भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े तथ्यों का वर्णन किया है l (अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 ) है :
    3. इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान (अनुच्छेद 352) जीवन एवं व्यकितिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है.
    4. मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन (1979 ई०) के द्वारा संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 19f) को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 (a) के अन्तगर्त क़ानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है.
    भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त हैं:
    1. समता या समानता का अधिकार ( अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18)
    2. स्वतंत्रता का अधिकार ( अनुच्छेद 19 से 22)
    3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24)
    4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ( अनुच्छेद 25 से 28)
    5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)
    6. संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31)
    7. संविधान के उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)
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