आपका वंदन अभिनंदन महोदय ।आप बदायूं के जिलाधिकारी रहे थे। आपके द्वारा बदायूं में किए गए अभूतपूर्व कार्यों को बदायूं की जनता आपका आभार प्रकट करती रहेगी । सादर अभिनंदन
सर जी प्रणाम आप हमारे जौनपुर के भी जिलाधिकारी के पद को भी शुशोभित किये हैं । और मैं केराकत तहसील में लेखपाल पद पर हू आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव vedios बना कर हम सभी का मार्ग प्रसस्त करते रहें।❤
सर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा इस वीडियो में दी गई है वैसे तो राजस्व से संबंधित आपने जितनी भी वीडियो आज तक डाली वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और खासकर उन किसान भाइयों के लिए जो काम पढ़े लिखे हैं और बहुत ज्यादा तहसील या वकीलों का वजन नहीं उठा सकते उनके लिए आपके द्वारा दी जाएगी दी जा रही जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण एवं मील का पत्थर साबित होगी।।
Sir mere khet ka gata sankhya 96 min hai Jisme 4bainama hai sbhi bainam ke chohaddi ke anusar kabij hai lagbhg 20 year se jyada ho gai hai Maine naksha tarmim ke liye avedan kya Lekhpal ne naksha tarmimi bainama ke aadhar per nhi kiya Sir kya bainama ke aadhar per naksha tarmim ho Sakta hai iske liye kya kre please sir give me advice
Sir SDM TANDA COURT par 1 application 116 ka diya jisme ansh nirdharan p.d. hokar ban chuka hai kurra fatt bhi naksha rang bhed jama ho chuka aur kuchh defendant joki 22 mein se 12 log bantware par bhi raaji aur kurra par bhi raaji hokar shapath patra daakhil kar chuke hain lekin sdm sahab ab tak koi final order & decree nhi kar rahe hain aise mein kya karein
जिसका निर्धारण गलत किया गया है और लेखपाल ने नोटिस नहीं दिया है तो लेखपाल ने नियमों का तो उलघंन किया है 420 भी की है उसके खिलाफ उचित होगा धोखाधड़ी/हेरा फेरी की एफआईआर दर्ज करा दे। जैसे प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज कराएगा धोखाधड़ी की वह व्यक्ति तब तुरंत एसडीएम तहसीलदार लेखपाल सब दौड़े दौड़े घूमेंगे और रिकॉर्ड ठीक कर देंगे। ऐसे लेखपालों के लिए यही रास्ता है
सर बदायूँ बिसौली तहसील में नामन्तरण बाद लम्बित है बर्ष 80 का नामन्तरण अपर आयुक्त बरेली ने 2017 निरस्त कर दिया है। बिक्रेता के पुत्र की निगरानी पर 40 बर्ष हो गये है तहसीलदार बिसौली के यहाँ लम्बित है । राजस्व के बहुत विवाद गरीब परेशान है जल्दी निर्णय नही हो पाताहै ।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 212 का केश जिलाधिकारी से अपार न्यायालय में चला गया है इससे कोई दिक्कत तो नहीं है इस केस में प्रतिवादी की कोई सहमति नहीं है प्लीज सर बताएं
एक वकील कर लो वह आपको राय देगा कानूनगो को अधिकार नहीं है कि वह हिस्सा विवाद होने पर तय करें ।विवाद होने पर वह अपनी रिपोर्ट एसडीएम को भेजेगा ।एसडीएम सबको सुनकर के आदेश करेंगे तब अंश निर्धारण होगा
महोदय, क्या चकबंदी वाले गांव में भी यह कानून लगगू होगा। ग्राम पंचायत पाकरपुर, परगना अल्देमउ, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर में वर्ष 2024 मैं फार्म 23 वितरित किया गया है लेकिन 20217 के उक्त अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया है । कृपया एक वीडियो इस पर भी बनाने का आग्रह है। दुर्केश बहादुर सिंह, एक्स सीनियर सब एडिटर दैनिक जागरण, एडिटर नजरिया न्यूज, ग्राम पाकरपुर, तहसील कादीपुर जिला सुल्तानपुर, उक्त प्रदेश
सर खतौनी में हिस्सा न खुलने के कारण कुछ लोगों ने गलत बनामें कर दिए हैं ऐसी परिस्थितियों में जमीन खरीदार को कितनी जमीन मिलेगी बनामे के आधार पर या विक्रेता के हिस्से के आधार पर, और जिसने गलत बची है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है इस पर भी एक विस्तृत वीडियो बहुत ही आवश्यक है।
@@sardarahmed7956 तहसीलदार के न्यायालय में दाखिल खारिज में आप अपनी आपत्ति कर दीजिए ।अगर गलत बैनामा किसी ने किया तो दाखिल खारिज नहीं होगा। इसीलिए इस धारा को बनाया गया है जिससे की खतौनी में धारा जब अंश लिखा रहेगा तो उसे अंश से ज्यादा बेच नहीं पाएगा। पहले यह व्यवस्था नहीं थी।
Sir mera name khatauni me Deep singh hai aur Adhar card me Deependra Singh hai aur sabhi documents me bhi Deependra Singh hai to khatauni me name kaise sahi hoga ??
आप इस संबंध में एक अपना आवेदन तैयार करिए और जिला कलेक्टर को दीजिए उसमें सारे तथ्य लिखिए और आसानी से नाम सही हो जाएगा क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जमीन आपको अपने पिता से प्राप्त हुई होगी और अगर पिता से प्राप्त हुई है तो अगर पुत्र का नाम लिखने में कोई त्रुटि हुई है तो कभी भी ठीक हो सकता है । अगर अपने बैनामे से खरीदी है तो बैनामे में जो नाम लिखा होगा वह नाम ही खतौनी में लिखा जाएगा
सर मैं जौनपुर जिला के तहसील मड़ियाहूं से है मेरा लेखपाल अंश संशोधन नहीं कर रहा है उसके ऊपर क्या करवाई करे आप जौनपुर के जिलाधिकारी रह चुके हो सर हमको उम्मीद है आप हमें राय जरूर देंगे
आप जिलाधिकारी को एक लिखित में भी आवेदन दे सकते हैं यह देखिए जिलाधिकारी की स्वयं की जिम्मेदारी है कि हर एक खाते का अंश निर्धारण करके खतौनी में अंकित करें। फिर भी यदि एक हफ्ते में ना करें तो मुख्यमंत्री को शिकायत दर्ज करिए आईजीआरएस पर भी और हेल्पलाइन पर भी
सर हमारी भूमि का नामांतरण नहीं हो पा रहा है एक साल से परे है लेखपाल कह रहे हैं अंश नहीं डाले हैं खतौनी लॉक है या हम ऑनलाइन कराते हैं तो अविवादित या स्टेटस अता श्रीमान जी
@@DineshKumarSingh-IAS Aaj sir maine bhi dekha ansh ka nirdharan glat hua hai... Sir, mere dada ji do bhai the ak ke do putra aor ak ke mere papa, but ansh mere papa aor dusre Dada ke do putron ko 1/3-1/3 kar diya hai.. Sir kanoon go se mile, ya lekhpal se ya sdm se???
Ye bat sec he koe bhe petvare kanun go theseldar ya sdm sdo dm camesner ya 3sse bhe uper adekhare he share byaman ho rhe he cend rupyo ke leye galet ko sahe aor sahe ko galet kagji me degre ades ya koe bhe jejment ker dete he eman dar ensan chaye gareb ho ya dhoda bahut pese vala vo he nuksan uthata he jaan mal ka ye seb to serkare nokre me mest he jo aam jenta se vasul kerte he serkare
Sir hamre pita g do bhai they or hamare tau g k char lackey hai or hum teen bhai hai or hamare jamin k Anas main hame 8va hissa Mila or unhe 6 va hissa mila hame sdm sahab k yha fiel lagae or ek efedavid banvaya jismay tau g k ladko k shine hone they jabke unhone shine Karnay sai mana kar diya ab hum kya kare dhanyvad
तहसीलदार के यहां दाखिल खारिज में आपत्ति कर दीजिए। साथ ही साथ 116,117 में एक मुकदमा बंटवारे का उप जिला अधिकारी के न्यायालय में दायर कर दीजिए उसमें हिस्सा भी तय होगा और खेत भी अलग हो जाएगा ।सारा झगड़ा खत्म।
तहसीलदार के यहां दाखिल खारिज के मुकदमे में आपत्ति कर दीजिए और साथ ही साथ ही धारा 116, 117 के अंतर्गत उप जिलाधिकारी के न्यायालय में बंटवारे का मुकदमा कर दीजिए उसमें हिस्सा भी जिसका जितना है वह सही तरीके से तय हो जाएगा और खेत भी अलग हो जाएगा नकशे में
एक अच्छा वकील करिए उससे संपर्क करिए उसको पूरी बात बताइए। उप जिलाधिकारी के न्यायालय में करेक्शन के लिए वाद कर दीजिए। इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका रहेगा धारा 116/ 117 में बंटवारे का मुकदमा दायर कर दीजिए, हिस्सा भी ठीक हो जाएगा और खेत भी अलग हो जाएगा।
सर उत्तर प्रदेश में अंश निर्धारण गलत तरीका से किया गया है जिसकी एक बीघा है उसे बराबर भाग बांट दिया गया है जो ये गलत है कम से कम किसानों से पूछा जाना चाहिए था जो नहीं पूछा गया हमारे साथ यही हुआ है अब मुकदमा लड़ रहे हैं
@@DineshKumarSingh-IASansh nirdharan galat hua hai hamara hamare sah khatedaaro ka jada dikha diya gya jiske liye hamne tahsildar ko application diya hai kya aysa karne se theek ho jayega ansh nirdharan bataye please
आपका जो अंश बनता हो उसे सब एक आवेदन में लिखिए और जिलाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करिए या उनकी जिम्मेदारी है कि उसे ठीक करें और अगर वह 15 दिन के अंदर ठीक ना करें तो एक हफ्ते तक प्रतिदिन उनको जाइए वह बताइए फिर भी ठीक ना करें तो मुख्यमंत्री के आईजीआरएस पर शिकायत करिए एसडीएम की और 1076 पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नंबर मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करिए देखिए कितनी जल्दी ठीक कर देंगे ये लोग। लेखपाल से बिल्कुल मत मिलिए खुद आकर आपसे मिलेगा वह
सर मेरे साथ के सभी बैनामेदार का नाम खातेधारक विवरणिका में चढ़ा है लेकिन मेरा नाम नहीं चढ़ा है जबकि आदेश हुए लगभग 14 साल हो गए ... अभी भी आदेश में नाम दिखा रहा है क्या कारण हो सकता है ...कृपया बताएं ...
@DineshKumarSingh-IAS सर लेखपाल बता रहें है कि कई बैनामेदार है इसीलिए अंश निर्धारण नहीं होगा ...और लेखपाल ने कहा कि सक्षम दंडाधिकारी महोदय के यहां अपील करके आप अपने खाते को अलग करा लीजिए ...सर कृपया इसमें मेरा मार्गदर्शन करें
पूरा वीडियो देख लीजिए अगर कोई दिक्कत हो तो अपना आवेदन उप जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें अगर वहां सुनवाई ना हो तो आईजीआरएस पर या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर अपनी शिकायत करें जिससे दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। अंश निर्धारण करना कलेक्टर की जिम्मेदारी है उनको अंश निर्धारण करके खतौनी के कालम 7और 8 में अंश और क्षेत्रफल अंकित करना है।श आप अपनी अपनी खतौनी देखे क्या उसमें कलम 7 और 8 में आपका अंश लिखा गया कि नहीं। यह भी अनुरोध है कि गांव की सब लोगों को मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करा दो जिससे हर गांव का आदमी मेरे चैनल को देखता रहे और उसको जमीन संबंधी कानून की जानकारी हो।
सर प्रमाण मैं जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर से हूं जहा के आप कुछ दिन पहले जिलाधिकारी रह चुके है सर ,मेरे सन 1973 में मेरे बड़े पिताजी प्रधान थे ,और अपने भाइयों से अलग रहते थे ,और ग्राम के अनुसूचित,जातियों सहित पूरी प्रक्रिया का पालन करके अपने भाइयों को कृषि का पट्टा किए थे ,उसमे मेरे पिताजी अभिलेख से नाबालिग थे जबकि वैसे नाबालिग नही थे ,जमीन भूमिधारी हो चुकी है कब्जा हम लोगो का ही है,अब गांव का ही एक व्यक्ति 52 साल बाद राजस्व संहिता की धारा 128 के तहत cro के कोर्ट में मुकदमा 2024 में किया है तो सर क्या हमारा पट्टा खारिज किया जा सकता है कुछ सलाह दे सर।please
अपनी वकील से संपर्क करिए वह सारे कागजात देखकर की ही बता पाएगा । मेरे विचार से पट्टा गलत हुआ है ।प्रधान ने अपने भाई को पट्टे कर दिया वह भी नाबालिग । नियमों में व्यवस्था है कि पट्टा होने की 5 साल के अंदर कोई प्रभावित व्यक्ति आवेदन कर सकता है पटटा खारिज के लिए।
सर, सन 1973 का पट्टा है,52 साल बाद बाद आवेदन दिया गया है,वकील तो बता रहे है की मियाद नही मिलेगी अब बहुत कलबाधित है ,भले गलत है लेकिन मुद्दे को उठाने के लिए समय निर्धारित है ,इसलिए आपकी राय लेनी थी।
सर हमारी जमीन एक बीघा साढें तेरह बिशवा हमारी है 2007 में हमने खरीदी थी उसमें तीन सहखातेदार और हैं उनकी साड़े छैः बिशवा साड़े छैः बिशवा एक आदमी के हिस्से में आती है टोटल खातेदार हैं चार अब अंश निर्धारण किया है तो सबको साड़े तेरह विशवा प्रति खातेदार के हिस्से में दर्ज कर दी गई है और सहखातेदारों ने जमीन बेच दी है अब हम मुकदमा लड़ रहे हैं गलती करे सरकार परेशान है किसान क्या होगा सर बतायें धन्यवाद
आपके पिताजी की जमीन है और पिताजी जब नहीं रहेंगे तब उस जमीन पर आपका हक बनेगा ।कितना हक बनेगा यह निर्भर करेगा कितने उनके वारिस है ।मान लीजिए उनकी पत्नी नहीं है केवल उनके दो लड़के एक आप और एक और हैं ।तो उस गाटे में आपको और आपकी एक और भाई को आधा-आधा हिस्सा मिल जाएगा ।अगर उनकी पत्नी होती तो एक बटा तीन एक बटा तीन एक बटा तीन हिस्सा होता। इसलिए उत्तराधिकार का वीडियो देखिए उससे तय होगा कि किसकी जमीन पर किसका कितना अंश बनता है
परेशान ना हो अगर आपका गलत है तो सही क्या है यह लिख करके आवेदन जिलाधिकारी को दीजिए और उसकी पैरवी भी करिए ।अगर फिर भी ना ठीक करें तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 1076 या आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत करिए
सर हमारा 1983 में चकबंदी में आदेश हुआ था कि हमारे बाबा का 1/2 हिस्सा और दादा जी का 1/4 उसके उसके बाद चकबंदी रुक गई सर बाद में प्रॉपर्टी डीलर लेखपाल से मिलकर मेरे बाबा का एक बटे 3 हिस्सा और दादा जी का1/3 हिस्सा करा दिया सर अब हम क्या करें बताएं
जब अंश लेखपाल ने मेरी खतौनी में लगाया सर तो वो गलत थे मैं 5/6 का मालिक था और मेरे सह खातेदार 1/6 के मालिक थे लेकिन लेखपाल ने 1/2 का गलत अंश निर्धारण कर लिया और मेरे सह खातेदार ने 1/2 का दूसरे को बैनामा कर दिया इसमें क्या करे सर।
अंश गलत है तो उपजिलाधिकारी के यहां आवेदन कर दीजिए ठीक करने के लिए। दूसरा जो जमीन बेची है उसमें दाखिल खारिज की कारवाई तहसीलदार के यहां चलेगी उसमें भी आपत्ति लगाइए। तीसरा बंटवारे का मुकदमा 116/117 धारा में करके खेत अलग करना लीजिए उसमें अंश भी तय हो जाएगा।
कौन लेखपाल इतना नियम से काम कर रहा है, सब ऑफिस मे बैठे बैठे ही बिना कोई नोटिस दिये अंश निर्धारित कर दिया गया है। 80% खतौनीयों मे अंश त्रुटि है। अंश ठीक कराने का क्या नियम है, इसके बारे मे कुछ बता पाए तो बताये। क्योकि मेरा रकबा 6 बीघे से 2 बीघा हो गया है और सुधार नहीं हो पा रहा है
परेशान मत होइए एक वकील करिए और आवेदन उप जिलाधिकारी के यहां दीजिए ठीक हो जाएगा। दूसरा रास्ता है धारा 116/ 117 में बंटवारा दायर कर दीजिए उसमें अंश भी अलग घोषित हो जाएंगे और खेत भी अलग हो जाएगा
@@DineshKumarSingh-IASआदेश तो उपजिलाधिकारी साहब ने कर तो दिया पर उस आदेश का अनुपालन कराने का नियम कम्प्यूटर मे नहीं है, ऐसा खतौनी कक्ष निरीक्षक द्वारा कहा जा रहा है। निरीक्षक का कहना है की गाटे के सभी लोगो का आदेश बनवाइये तब जाकर दर्ज होगा। और sdm साहब कह रहे है की आदेश यही बनेगा। राजस्व अधिकारियों को ही नहीं पता की कैसे आदेश बने और उसका अनुपालन कैसे हो। मेरा मामला अभी तक निस्तारित नहीं हुआ
परेशान होने की जरूरत नहीं है इसका स्थाई हल है।बटवारा एक दिन करवाना ही पड़ेगा। अपना खेत अलग करना ही पड़ेगा। नहीं तो झगड़ा होना स्वाभाविक है। 116/117धारा में बटवारा कराकर खेत अलग कर लीजिए उसमें हिस्सा अंश भी तय होता है।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 और 117 के तहत कुर्बा बंदी हुई थी यह कुरा बंदी सभी खातेदारों की सहमति से हुई थी लेकिन उसी खाते के एक खातेदार ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 212 जिलाधिकारी के यहां लगा दी है इसे कैसे निरस्त कराए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 212 पर एक वीडियो बना दो कि इसे कैसे निरस्त कराए प्लीज
धारा 212 में कैस एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर होता है ।इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर हो जाता तो आपको कोई अगर दिक्कत नहीं है तो अपनी सहमति दे दो। दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर हो जाये,जल्दी से तय हो जाएगा। या आपको आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दाखिल कर दो ।न्यायालय को फैसला करने दो की ट्रांसफर किया जाए या ना किया जाए
सर धारा 116 और 117 का कैश जिला अधिकारी महोदय के यह फाइल ट्रांसफर कराकर धारा 116 व 117 को निरस्त किया जा सकता है या किसी अन्य न्यायालय द्वारा निरस्त/खारिज करा सकते हैं
मेरा खतियान में 15 बीघा ज़मीन हैं और उसमें से 5बीघा जमीन एक व्यक्ति के नाम से दखल देखा रहा है और 10 बीघा जमीन सयुक्त दखल कब्ज़ा लिखा हैं जिसमे 4व्यक्ति हैं और अंश समान हैं इसमें हिस्सा किस आधार पर बटवारा होगा
एक अच्छा वकील करिए।धारा 116/ 117 में बंटवारे का मुकदमा डाल दीजिए उसमें सबके हिस्से भी तय हो जाएंगे । नक्शे में भी अलग हो जाएगा और मेड भी अलग हो जाएगी। बंटवारे का वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है उसे देख लीजिए
सर जी नमस्ते 🙏🙏, सर हमने अभी रजिस्ट्री कराई थीं बैनअमे कराया 2/3 हिस्सा हमारा था और 1/3 हिस्सा किसी और का बेनामे मे हिस्सा सही है। Real time खतौनी आयी उसमे दोनों का हिस्सा 1/2 कर दिया जोकि गलत है सर इसको कैसे ठीक कराये प्लीज रिप्लाई करें 🙏🙏
न्यायालय में आवेदन दीजिए ठीक हो जाएगा अन्यथा धारा 116 /117 के अंतर्गत अपने खेत का बंटवारा कर दीजिए उसमें हिस्सा/ अंश भी घोषित होगा और खेत भी अलग हो जाएगा।
एसडीएम से मिलकर अपनी पूरी बात बताइए। लिखित में आवेदन दीजिए। अगर सुनवाई ना हो तो आईजीआरएस पर शिकायत करिए और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर फोन करके बताइए
उप जिलाधिकारी को आवेदन दे दीजिए अन्यथा धारा 116 117 में बंटवारे का मुकदमा करके हिस्सा भी तय हो जाएगा अलग भी हो जाएगा और खेत भी अलग हो जाएगा ।सारी समस्या हल हो जाऐगी
श्रीमान, मेरी क्रय गई भूमि पर रियल टाइम खतौनी मे आदेशित अंश का निफ़ाज़ नहीं किया गया, लेखपाल हमको छः माह से केवल आश्वासन दे रहा है जबकि हमने 1अप्रैल 2022 से K.C.C भी, व आदेशित अंश पर क्रय दिनांक से काबिज़ भी हूं, मेरी माता जी बिल्कुल डिप्रेशन में चली गईं हैं
क्या गलत हो गया। सरकार का निर्णय तो सही है। लेखपाल कानूनगो ने हो सकता कोई गलती कर दी हो। उसके सुधार का भी नियम है पुरानी सरकारों ने तो यह भी नहीं किया था
आपका वंदन अभिनंदन महोदय ।आप बदायूं के जिलाधिकारी रहे थे। आपके द्वारा बदायूं में किए गए अभूतपूर्व कार्यों को बदायूं की जनता आपका आभार प्रकट करती रहेगी । सादर अभिनंदन
Thank you so much
जनसामान्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं धन्यवाद सर 🙏🙏
Thank you
सर नियम 28(9) में पार्टी किसको किसको बनना पडेगा
Great Sir...Keep shining
Thank you
जानकारी सामान्य भाषा में प्रदान करने के लिए आपका सादर धन्यवाद।।
धन्यवाद जी
अति सुंदर जानकारी
धन्यवाद जी
Very Nice.
धन्यवाद जी
Mahoday kerakat tehsil mein computer operator jaanboojhkar baar baar naam galat kar rahe hain@@DineshKumarSingh-IAS
आपका प्रयास सरा हनीय है
धन्यवाद जी
Thankas sir
धन्यवाद जी
Achchi jankari
Thank you
सर जी प्रणाम आप हमारे जौनपुर के भी जिलाधिकारी के पद को भी शुशोभित किये हैं ।
और मैं केराकत तहसील में लेखपाल पद पर हू आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव vedios बना कर हम सभी का मार्ग प्रसस्त करते रहें।❤
Thank you
उम्दा प्रस्तुति
धन्यवाद जी
@@vinod20204 धन्यवाद जी
जय हो सर
धन्यवाद जी
सर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा इस वीडियो में दी गई है वैसे तो राजस्व से संबंधित आपने जितनी भी वीडियो आज तक डाली वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और खासकर उन किसान भाइयों के लिए जो काम पढ़े लिखे हैं और बहुत ज्यादा तहसील या वकीलों का वजन नहीं उठा सकते उनके लिए आपके द्वारा दी जाएगी दी जा रही जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण एवं मील का पत्थर साबित होगी।।
सभी जमीन के स्वामियों को लाभ होगा अगर वह एक बार पूरा वीडियो देखें।
@@sardarahmed7956 thank you
@@sardarahmed7956 thank you
Sir mere khet ka gata sankhya 96 min hai
Jisme 4bainama hai sbhi bainam ke chohaddi ke anusar kabij hai lagbhg 20 year se jyada ho gai hai
Maine naksha tarmim ke liye avedan kya
Lekhpal ne naksha tarmimi bainama ke aadhar per nhi kiya
Sir kya bainama ke aadhar per naksha tarmim ho Sakta hai
iske liye kya kre please sir give me advice
जिलाधिकारी की हर आवेदन देकर अपना पक्ष रखिए
Wah k
धन्यवाद
Sir SDM TANDA COURT par 1 application 116 ka diya jisme ansh nirdharan p.d. hokar ban chuka hai kurra fatt bhi naksha rang bhed jama ho chuka aur kuchh defendant joki 22 mein se 12 log bantware par bhi raaji aur kurra par bhi raaji hokar shapath patra daakhil kar chuke hain lekin sdm sahab ab tak koi final order & decree nhi kar rahe hain aise mein kya karein
आपको मुख्यमंत्री को हेल्पलाइन पर और आईजीआरएस पर शिकायत अपनी भेजिए
सर मेरा गाटा संख्या 139 है जिसमें गांव के बहुत लोगों की जमीन है और सब लोगों का घर भी बन गया है। कैसे विभाजन होगा
प्रायः लेखपालो के द्वारा खातेदारो को नोटिस नहीं दिये गए।
जिसका निर्धारण गलत किया गया है और लेखपाल ने नोटिस नहीं दिया है तो लेखपाल ने नियमों का तो उलघंन किया है 420 भी की है उसके खिलाफ उचित होगा धोखाधड़ी/हेरा फेरी की एफआईआर दर्ज करा दे। जैसे प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज कराएगा धोखाधड़ी की वह व्यक्ति तब तुरंत एसडीएम तहसीलदार लेखपाल सब दौड़े दौड़े घूमेंगे और रिकॉर्ड ठीक कर देंगे। ऐसे लेखपालों के लिए यही रास्ता है
सर प्रणाम चरण स्पर्श एस.एल.यादव जौनपुर
धन्यवाद जी 9455884444
Sir peshkar paise lekar bina batware ke paisa lekar dakhil kharij kar diya aur
एसडीएम और डीएम को जाकर मिलकर बताइए अपनी शिकायत दीजिए
सर बदायूँ बिसौली तहसील में नामन्तरण बाद लम्बित है बर्ष 80 का नामन्तरण अपर आयुक्त बरेली ने 2017 निरस्त कर दिया है। बिक्रेता के पुत्र की निगरानी पर 40 बर्ष हो गये है तहसीलदार बिसौली के यहाँ लम्बित है ।
राजस्व के बहुत विवाद गरीब परेशान है
जल्दी निर्णय नही हो पाताहै ।
आईजीआरएस पर या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर तथ्यों और सबूतों के साथ शिकायत करिये।
मुझे डिटेल भेजो
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 212 का केश जिलाधिकारी से अपार न्यायालय में चला गया है इससे कोई दिक्कत तो नहीं है इस केस में प्रतिवादी की कोई सहमति नहीं है प्लीज सर बताएं
Nhi
इस केस मेंअब प्रतिवादी को क्या करना चाहिए
Sir kanoongo dwara pita ji ka 0000 hectare adesh hua kya karu sir kuch samgh ni aa rha hai please reply
एक वकील कर लो वह आपको राय देगा कानूनगो को अधिकार नहीं है कि वह हिस्सा विवाद होने पर तय करें ।विवाद होने पर वह अपनी रिपोर्ट एसडीएम को भेजेगा ।एसडीएम सबको सुनकर के आदेश करेंगे तब अंश निर्धारण होगा
Sir रियल time खतौनी मे पूर्व का varasat आदेश चढ़ा दिखा रहा है पर अंश niradharn करके उतराधिकारी के नाम उपर coloumn मे नही दर्शाये है
Lekhpal ko batao
Sir ap dm the budaun ke
जी
महोदय,
क्या चकबंदी वाले गांव में भी यह कानून लगगू होगा। ग्राम पंचायत पाकरपुर, परगना अल्देमउ, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर में वर्ष 2024 मैं फार्म 23 वितरित किया गया है लेकिन 20217 के उक्त अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया है । कृपया एक वीडियो इस पर भी बनाने का आग्रह है।
दुर्केश बहादुर सिंह,
एक्स सीनियर सब एडिटर दैनिक जागरण, एडिटर नजरिया न्यूज,
ग्राम पाकरपुर, तहसील कादीपुर जिला सुल्तानपुर, उक्त प्रदेश
ओके
सर खतौनी में हिस्सा न खुलने के कारण कुछ लोगों ने गलत बनामें कर दिए हैं ऐसी परिस्थितियों में जमीन खरीदार को कितनी जमीन मिलेगी बनामे के आधार पर या विक्रेता के हिस्से के आधार पर, और जिसने गलत बची है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है इस पर भी एक विस्तृत वीडियो बहुत ही आवश्यक है।
@@sardarahmed7956 तहसीलदार के न्यायालय में दाखिल खारिज में आप अपनी आपत्ति कर दीजिए ।अगर गलत बैनामा किसी ने किया तो दाखिल खारिज नहीं होगा। इसीलिए इस धारा को बनाया गया है जिससे की खतौनी में धारा जब अंश लिखा रहेगा तो उसे अंश से ज्यादा बेच नहीं पाएगा। पहले यह व्यवस्था नहीं थी।
प्रपत्र 8 कहीं नहीं भेजा गया
सर, घर बैठकर अंश लिख दिया गया, खतौनी में गडबड़ी हैं, इसमें शोषण की स्तिथि बनेगी,
Sir hamare to ansh nirdharan galat kar diye ab kya kare .🙏🙏
Sir mera name khatauni me Deep singh hai aur Adhar card me Deependra Singh hai aur sabhi documents me bhi Deependra Singh hai to khatauni me name kaise sahi hoga ??
आप इस संबंध में एक अपना आवेदन तैयार करिए और जिला कलेक्टर को दीजिए उसमें सारे तथ्य लिखिए और आसानी से नाम सही हो जाएगा क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जमीन आपको अपने पिता से प्राप्त हुई होगी और अगर पिता से प्राप्त हुई है तो अगर पुत्र का नाम लिखने में कोई त्रुटि हुई है तो कभी भी ठीक हो सकता है । अगर अपने बैनामे से खरीदी है तो बैनामे में जो नाम लिखा होगा वह नाम ही खतौनी में लिखा जाएगा
ruclips.net/video/fYkAfIcnGaM/видео.html
Sir humare papa ke pas jo jameen hain un par labja kiya gya hai kya kare sir pls.... Tell me sir
एक वकील करिए उसको सारे कागज जाकर दिखाइए ।वह कागज देखकर के बताएगा कि क्या करना है
Sir meri khatauni me ansh galat Chadha hai kaise shi karaye
Collector ko application do
@DineshKumarSingh-IAS thanks 😊
सर मैं जौनपुर जिला के तहसील मड़ियाहूं से है मेरा लेखपाल अंश संशोधन नहीं कर रहा है उसके ऊपर क्या करवाई करे
आप जौनपुर के जिलाधिकारी रह चुके हो सर हमको उम्मीद है आप हमें राय जरूर देंगे
आप जिलाधिकारी को एक लिखित में भी आवेदन दे सकते हैं यह देखिए जिलाधिकारी की स्वयं की जिम्मेदारी है कि हर एक खाते का अंश निर्धारण करके खतौनी में अंकित करें। फिर भी यदि एक हफ्ते में ना करें तो मुख्यमंत्री को शिकायत दर्ज करिए आईजीआरएस पर भी और हेल्पलाइन पर भी
@DineshKumarSingh-IAS ok sir
सर हमारी भूमि का नामांतरण नहीं हो पा रहा है एक साल से परे है लेखपाल कह रहे हैं अंश नहीं डाले हैं खतौनी लॉक है या हम ऑनलाइन कराते हैं तो अविवादित या स्टेटस अता श्रीमान जी
जिलाधिकारी से संपर्क करिए
आप जैसा कह रहे है उस प्रकार नहीं हो रहा है
Sdm को बताओ यदि कुछ गलत हो रहा है। मैंने तो नियम बताया है जिससे सब लोग नियम तो कम से कम जाने। तभी तो अपनी बात को उच्च अधिकारी को कह सकते हैं
@@DineshKumarSingh-IAS Aaj sir maine bhi dekha ansh ka nirdharan glat hua hai...
Sir, mere dada ji do bhai the ak ke do putra aor ak ke mere papa, but ansh mere papa aor dusre Dada ke do putron ko 1/3-1/3 kar diya hai..
Sir kanoon go se mile, ya lekhpal se ya sdm se???
Sir ansh nirdharan karwane hetu kya karein
पूरी वीडियो को देखिए सब कुछ बता दिया किसको करना है कौन करेगा कैसे करेगा
Ye bat sec he koe bhe petvare kanun go theseldar ya sdm sdo dm camesner ya 3sse bhe uper adekhare he share byaman ho rhe he cend rupyo ke leye galet ko sahe aor sahe ko galet kagji me degre ades ya koe bhe jejment ker dete he eman dar ensan chaye gareb ho ya dhoda bahut pese vala vo he nuksan uthata he jaan mal ka ye seb to serkare nokre me mest he jo aam jenta se vasul kerte he serkare
@@AfjalKhan-u1c अगर कोई गलत करता है ,उसके ऊपर भी न्यायालय हैं उस न्यायालय में जा सकते हैं और अपनी बात कह सकते।
Sir hamre pita g do bhai they or hamare tau g k char lackey hai or hum teen bhai hai or hamare jamin k Anas main hame 8va hissa Mila or unhe 6 va hissa mila hame sdm sahab k yha fiel lagae or ek efedavid banvaya jismay tau g k ladko k shine hone they jabke unhone shine Karnay sai mana kar diya ab hum kya kare dhanyvad
अपने अधिवक्ता के माध्यम से उप जिलाधिकारी के यहां आवेदन करिए
Sir koi apane hisse se jyada jamin bech de to usme kya karana hoga
तहसीलदार के यहां दाखिल खारिज में आपत्ति कर दीजिए। साथ ही साथ 116,117 में एक मुकदमा बंटवारे का उप जिला अधिकारी के न्यायालय में दायर कर दीजिए उसमें हिस्सा भी तय होगा और खेत भी अलग हो जाएगा ।सारा झगड़ा खत्म।
तहसीलदार के यहां दाखिल खारिज के मुकदमे में आपत्ति कर दीजिए और साथ ही साथ ही धारा 116, 117 के अंतर्गत उप जिलाधिकारी के न्यायालय में बंटवारे का मुकदमा कर दीजिए उसमें हिस्सा भी जिसका जितना है वह सही तरीके से तय हो जाएगा और खेत भी अलग हो जाएगा नकशे में
Dhanyawad sir
Lekin dhakil kharij ho chuka hai
Sir marg darshan kare
Sir hamari khatauni mein galat ansh nirdharan ho gaya hai hisse me jamin kam kar di gayi hai toh kaise sahi hoga aur kitna time lagega
एक अच्छा वकील करिए उससे संपर्क करिए उसको पूरी बात बताइए।
उप जिलाधिकारी के न्यायालय में करेक्शन के लिए वाद कर दीजिए।
इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका रहेगा धारा 116/ 117 में बंटवारे का मुकदमा दायर कर दीजिए, हिस्सा भी ठीक हो जाएगा और खेत भी अलग हो जाएगा।
@@DineshKumarSingh-IAS thankyou sir ji
सर उत्तर प्रदेश में अंश निर्धारण गलत तरीका से किया गया है जिसकी एक बीघा है उसे बराबर भाग बांट दिया गया है जो ये गलत है कम से कम किसानों से पूछा जाना चाहिए था जो नहीं पूछा गया हमारे साथ यही हुआ है अब मुकदमा लड़ रहे हैं
@@d.s.n8960 आप वीडियो देखिए अगर कहीं कोई गलत हुआ है तो उसे दुरुस्त करने का भी नियम है। आपकी कोई समस्या हो तो बताइए।
@@DineshKumarSingh-IASansh nirdharan galat hua hai hamara hamare sah khatedaaro ka jada dikha diya gya jiske liye hamne tahsildar ko application diya hai kya aysa karne se theek ho jayega ansh nirdharan bataye please
मेरे साथ भी यही हुआ भाई
सर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के तहत कुर्ला बंदी हुई थी कुरा बंदी फाइल में अंश सही है लेकिन खतौनी में गलत आ रहे है क्या करें
Sir kacheri me peshkar 1000 rs mang rahe ansh nirdharan ki ais bhi kuch hota hai
Sir Mai Jaunpur sadar se hu Mera real time Me ans nirdharan galat chadha diya gya h
Mai Lekhpal se 5 se 6 mahine se gumrah kar rha h
आपका जो अंश बनता हो उसे सब एक आवेदन में लिखिए और जिलाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करिए या उनकी जिम्मेदारी है कि उसे ठीक करें और अगर वह 15 दिन के अंदर ठीक ना करें तो एक हफ्ते तक प्रतिदिन उनको जाइए वह बताइए फिर भी ठीक ना करें तो मुख्यमंत्री के आईजीआरएस पर शिकायत करिए एसडीएम की और 1076 पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नंबर मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करिए देखिए कितनी जल्दी ठीक कर देंगे ये लोग। लेखपाल से बिल्कुल मत मिलिए खुद आकर आपसे मिलेगा वह
7520626262 पर अधिवक्ता हिमांशु दीपक से संपर्क करके अपने सारे कागजात उनको भेज दीजिए वह आपका आवेदन तैयार करा देंगे।
sar ji niyam 28(9) me parti kisko 2 banna padega
अपने वकील से संपर्क करो वह आपको राय देंगे
Sir Kya aap humari help karoge
Mai farrukhabad se belong karta hu
एक वकील करिए वह आपकी मदद करेगा
Sir mene kcc lone Ada kia hai to jo lone hai bo khatauni par abhi bhi Chad ke Aa rha hai
To mera new kcc ho jaye ga 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Bank se jaker batao
@@DineshKumarSingh-IAS sir no... do apna baat karni hai Aapse
सर मेरे साथ के सभी बैनामेदार का नाम खातेधारक विवरणिका में चढ़ा है लेकिन मेरा नाम नहीं चढ़ा है जबकि आदेश हुए लगभग 14 साल हो गए ... अभी भी आदेश में नाम दिखा रहा है क्या कारण हो सकता है ...कृपया बताएं ...
Lekhpal ko batao
@DineshKumarSingh-IAS सर लेखपाल बता रहें है कि कई बैनामेदार है इसीलिए अंश निर्धारण नहीं होगा ...और लेखपाल ने कहा कि सक्षम दंडाधिकारी महोदय के यहां अपील करके आप अपने खाते को अलग करा लीजिए ...सर कृपया इसमें मेरा मार्गदर्शन करें
सर, हम लोगो को अंश निर्धारण के सम्बन्ध में लेखपाल ने कोई नोटिस नही दिया था
पूरा वीडियो देख लीजिए अगर कोई दिक्कत हो तो अपना आवेदन उप जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें अगर वहां सुनवाई ना हो तो आईजीआरएस पर या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर अपनी शिकायत करें जिससे दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। अंश निर्धारण करना कलेक्टर की जिम्मेदारी है उनको अंश निर्धारण करके खतौनी के कालम 7और 8 में अंश और क्षेत्रफल अंकित करना है।श
आप अपनी अपनी खतौनी देखे क्या उसमें कलम 7 और 8 में आपका अंश लिखा गया कि नहीं।
यह भी अनुरोध है कि गांव की सब लोगों को मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करा दो जिससे हर गांव का आदमी मेरे चैनल को देखता रहे और उसको जमीन संबंधी कानून की जानकारी हो।
सर प्रमाण
मैं जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर से हूं जहा के आप कुछ दिन पहले जिलाधिकारी रह चुके है
सर ,मेरे सन 1973 में मेरे बड़े पिताजी प्रधान थे ,और अपने भाइयों से अलग रहते थे ,और ग्राम के अनुसूचित,जातियों सहित पूरी प्रक्रिया का पालन करके अपने भाइयों को कृषि का पट्टा किए थे ,उसमे मेरे पिताजी अभिलेख से नाबालिग थे जबकि वैसे नाबालिग नही थे ,जमीन भूमिधारी हो चुकी है कब्जा हम लोगो का ही है,अब गांव का ही एक व्यक्ति 52 साल बाद राजस्व संहिता की धारा 128 के तहत cro के कोर्ट में मुकदमा 2024 में किया है तो सर क्या हमारा पट्टा खारिज किया जा सकता है कुछ सलाह दे सर।please
अपनी वकील से संपर्क करिए वह सारे कागजात देखकर की ही बता पाएगा ।
मेरे विचार से पट्टा गलत हुआ है ।प्रधान ने अपने भाई को पट्टे कर दिया वह भी नाबालिग ।
नियमों में व्यवस्था है कि पट्टा होने की 5 साल के अंदर कोई प्रभावित व्यक्ति आवेदन कर सकता है पटटा खारिज के लिए।
सर, सन 1973 का पट्टा है,52 साल बाद बाद आवेदन दिया गया है,वकील तो बता रहे है की मियाद नही मिलेगी अब बहुत कलबाधित है ,भले गलत है लेकिन मुद्दे को उठाने के लिए समय निर्धारित है ,इसलिए आपकी राय लेनी थी।
Sir please help me
ओके
सर हमारी जमीन एक बीघा साढें तेरह बिशवा हमारी है 2007 में हमने खरीदी थी उसमें तीन सहखातेदार और हैं उनकी साड़े छैः बिशवा साड़े छैः बिशवा एक आदमी के हिस्से में आती है टोटल खातेदार हैं चार अब अंश निर्धारण किया है तो सबको साड़े तेरह विशवा प्रति खातेदार के हिस्से में दर्ज कर दी गई है और सहखातेदारों ने जमीन बेच दी है अब हम मुकदमा लड़ रहे हैं गलती करे सरकार परेशान है किसान क्या होगा सर बतायें धन्यवाद
मुझे क्या करना है बताइए।
आईजीआरएस और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर उस लेखपाल कानून के खिलाफ जिसने गलत किया है शिकायत कर दीजिए की कार्रवाई की जाए
किसी भूमि के गाटे में अपना अंश पता करने के लिए क्या करें यदि खतौनी में नहीं दर्शाया गया है
इसका कोई फार्मूला नहीं है
आपके पिताजी की जमीन है और पिताजी जब नहीं रहेंगे तब उस जमीन पर आपका हक बनेगा ।कितना हक बनेगा यह निर्भर करेगा कितने उनके वारिस है ।मान लीजिए उनकी पत्नी नहीं है केवल उनके दो लड़के एक आप और एक और हैं ।तो उस गाटे में आपको और आपकी एक और भाई को आधा-आधा हिस्सा मिल जाएगा ।अगर उनकी पत्नी होती तो एक बटा तीन एक बटा तीन एक बटा तीन हिस्सा होता। इसलिए उत्तराधिकार का वीडियो देखिए उससे तय होगा कि किसकी जमीन पर किसका कितना अंश बनता है
Kushinagar जिले का भी सारा गलत अंश निर्धारण हुआ है
परेशान ना हो अगर आपका गलत है तो सही क्या है यह लिख करके आवेदन जिलाधिकारी को दीजिए और उसकी पैरवी भी करिए ।अगर फिर भी ना ठीक करें तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 1076 या आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत करिए
सर हमारा 1983 में चकबंदी में आदेश हुआ था कि हमारे बाबा का 1/2 हिस्सा और दादा जी का 1/4 उसके उसके बाद चकबंदी रुक गई सर बाद में प्रॉपर्टी डीलर लेखपाल से मिलकर मेरे बाबा का एक बटे 3 हिस्सा और दादा जी का1/3 हिस्सा करा दिया सर अब हम क्या करें बताएं
सारे कागज लीजिए। सब कागज जाकर वकील को दिखाइए, फिर वह राय दे पाएगा
जब अंश लेखपाल ने मेरी खतौनी में लगाया सर तो वो गलत थे मैं 5/6 का मालिक था और मेरे सह खातेदार 1/6 के मालिक थे लेकिन लेखपाल ने 1/2 का गलत अंश निर्धारण कर लिया और मेरे सह खातेदार ने 1/2 का दूसरे को बैनामा कर दिया इसमें क्या करे सर।
अंश गलत है तो उपजिलाधिकारी के यहां आवेदन कर दीजिए ठीक करने के लिए।
दूसरा जो जमीन बेची है उसमें दाखिल खारिज की कारवाई तहसीलदार के यहां चलेगी उसमें भी आपत्ति लगाइए।
तीसरा बंटवारे का मुकदमा 116/117 धारा में करके खेत अलग करना लीजिए उसमें अंश भी तय हो जाएगा।
कौन लेखपाल इतना नियम से काम कर रहा है, सब ऑफिस मे बैठे बैठे ही बिना कोई नोटिस दिये अंश निर्धारित कर दिया गया है। 80% खतौनीयों मे अंश त्रुटि है। अंश ठीक कराने का क्या नियम है, इसके बारे मे कुछ बता पाए तो बताये। क्योकि मेरा रकबा 6 बीघे से 2 बीघा हो गया है और सुधार नहीं हो पा रहा है
वकील करके उप जिलाधिकारी के यहां आवेदन दीजिए
परेशान मत होइए एक वकील करिए और आवेदन उप जिलाधिकारी के यहां दीजिए ठीक हो जाएगा। दूसरा रास्ता है धारा 116/ 117 में बंटवारा दायर कर दीजिए उसमें अंश भी अलग घोषित हो जाएंगे और खेत भी अलग हो जाएगा
@@DineshKumarSingh-IASआदेश तो उपजिलाधिकारी साहब ने कर तो दिया पर उस आदेश का अनुपालन कराने का नियम कम्प्यूटर मे नहीं है, ऐसा खतौनी कक्ष निरीक्षक द्वारा कहा जा रहा है। निरीक्षक का कहना है की गाटे के सभी लोगो का आदेश बनवाइये तब जाकर दर्ज होगा। और sdm साहब कह रहे है की आदेश यही बनेगा। राजस्व अधिकारियों को ही नहीं पता की कैसे आदेश बने और उसका अनुपालन कैसे हो। मेरा मामला अभी तक निस्तारित नहीं हुआ
@@deepakjaiswal239 जिलाधिकारी को चाहिए की बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू में बात करके ठीक कराये
सभी अंश निर्धारण गलत हुए हैं हमारे उन्नाव जनपद में सबसे बड़ी समस्या यही बनी है
परेशान होने की जरूरत नहीं है इसका स्थाई हल है।बटवारा एक दिन करवाना ही पड़ेगा। अपना खेत अलग करना ही पड़ेगा। नहीं तो झगड़ा होना स्वाभाविक है।
116/117धारा में बटवारा कराकर खेत अलग कर लीजिए उसमें हिस्सा अंश भी तय होता है।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 और 117 के तहत कुर्बा बंदी हुई थी यह कुरा बंदी सभी खातेदारों की सहमति से हुई थी लेकिन उसी खाते के एक खातेदार ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 212 जिलाधिकारी के यहां लगा दी है इसे कैसे निरस्त कराए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 212 पर एक वीडियो बना दो कि इसे कैसे निरस्त कराए प्लीज
धारा 212 में कैस एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर होता है ।इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर हो जाता तो आपको कोई अगर दिक्कत नहीं है तो अपनी सहमति दे दो। दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर हो जाये,जल्दी से तय हो जाएगा। या आपको आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दाखिल कर दो ।न्यायालय को फैसला करने दो की ट्रांसफर किया जाए या ना किया जाए
सर धारा 116 और 117 का कैश जिला अधिकारी महोदय के यह फाइल ट्रांसफर कराकर धारा 116 व 117 को निरस्त किया जा सकता है या किसी अन्य न्यायालय द्वारा निरस्त/खारिज करा सकते हैं
सर इस कैश में सहमति ना हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है
सर मेरे खतौनी में अश गलत चढ़ गया है
जिला-बहराईच यूपी
तहसील-नानपारा
ग्राम पंचायत- फतवा
नाम- मुनीजर
मेरा खतियान में 15 बीघा ज़मीन हैं और उसमें से 5बीघा जमीन एक व्यक्ति के नाम से दखल देखा रहा है और 10 बीघा जमीन सयुक्त दखल कब्ज़ा लिखा हैं जिसमे 4व्यक्ति हैं और अंश समान हैं इसमें हिस्सा किस आधार पर बटवारा होगा
एक अच्छा वकील करिए।धारा 116/ 117 में बंटवारे का मुकदमा डाल दीजिए उसमें सबके हिस्से भी तय हो जाएंगे । नक्शे में भी अलग हो जाएगा और मेड भी अलग हो जाएगी।
बंटवारे का वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है उसे देख लीजिए
सर प्रणाम मिंजुमला नंबर का सीमांकन कैसे करवाया जा सकता हैआप अपना संपर्क नंबर देने का कष्ट करे
इस संबंध में पूरा वीडियो देखिए आपको जानकारी हो जाएगी। वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध
सर जी नमस्ते 🙏🙏, सर हमने अभी रजिस्ट्री कराई थीं बैनअमे कराया 2/3 हिस्सा हमारा था और 1/3 हिस्सा किसी और का बेनामे मे हिस्सा सही है। Real time खतौनी आयी उसमे दोनों का हिस्सा 1/2 कर दिया जोकि गलत है सर इसको कैसे ठीक कराये प्लीज रिप्लाई करें 🙏🙏
न्यायालय में आवेदन दीजिए ठीक हो जाएगा अन्यथा धारा 116 /117 के अंतर्गत अपने खेत का बंटवारा कर दीजिए उसमें हिस्सा/ अंश भी घोषित होगा और खेत भी अलग हो जाएगा।
@@DineshKumarSingh-IAS सर वकील से करवाते है तो पैसे बहुत लेते है 1076 पर शिकायत कर दे तब ठीक ना होगा
क्या पैतृक जमीन का अंश निर्धारण नहीं किया जायेगा
आबादी की जमीन का अंशनिर्धारण नहीं होगा क्योंकि खेती की जमीन का अंश निर्धारण होगा जो सह खातेदार के रूप में खतौनी में दर्ज होगी
सर, आबादी की जमीन क्या होती है
Sir nirdharn galat hua hai isko sudharne ka lekhpal 3000 se 8000 rs
एसडीएम से मिलकर अपनी पूरी बात बताइए। लिखित में आवेदन दीजिए। अगर सुनवाई ना हो तो आईजीआरएस पर शिकायत करिए और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर फोन करके बताइए
Sir mera ansh nirdharan 1/2ki jagah 1/4 show kar raha hai
SDM ko application do
क्या पैतृक ज़मीन का अंश निर्धारण नहीं किया जायेगा सर जी
सर मेरा अंश गलत कर दिया है 1/2 की जगह 1/6 कर दिया
यह किसकी गलती से हुआ है
और ठीक करने का प्रोसेस क्या है क्या इसको लेखपाल ठीक करा सकता है?
उप जिलाधिकारी को आवेदन दे दीजिए अन्यथा धारा 116 117 में बंटवारे का मुकदमा करके हिस्सा भी तय हो जाएगा अलग भी हो जाएगा और खेत भी अलग हो जाएगा ।सारी समस्या हल हो जाऐगी
गलती अधिकारी करे भुगते हम
क्या गलत कर दिया
sar mera ans galat ho gaya hai sahi kayese sahi hoga
उप जिलाधिकारी के यहां आवेदन दीजिए अपने वकील के माध्यम से या धारा 116 117 में बंटवारा करा लीजिए उसमें हिस्सा तय हो जाएगा और खेत भीआपका अलग हो जाएगा।
सर बाग है
और सर नक्सा क ख मे है
सर लेखपाल गलत रिपोर्ट लगा के अंश का निर्धारण गलत कर रहा है इसको कैसे सुधारे कृपया बताये
@@yogendrayadav9597 जिलाधिकारी को आवेदन के लिए ठीक करने के लिए
श्रीमान, मेरी क्रय गई भूमि पर रियल टाइम खतौनी मे आदेशित अंश का निफ़ाज़ नहीं किया गया, लेखपाल हमको छः माह से केवल आश्वासन दे रहा है जबकि हमने 1अप्रैल 2022 से K.C.C भी, व आदेशित अंश पर क्रय दिनांक से काबिज़ भी हूं, मेरी माता जी बिल्कुल डिप्रेशन में चली गईं हैं
आप लेखपाल के खिलाफ शिकायत डीएम से करिए ।आईजीआरएस पर करिए ।मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर करिए
@@DineshKumarSingh-IASजी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान
Sir जी, क्या राजस्व परिषद द्वारा 29अगस्त 24 को अविवादित अंश निर्धारण का अधिकार राजस्व निरीक्षक को प्रदान किया गया है ,
क्या सही अंश निर्धारण हो गया और आपके दूसरे प्रश्न उत्तर क्या मिला कृपया अवगत कराएं @@mohdyusuf2091
Galat hua h es goverment m
क्या गलत हो गया। सरकार का निर्णय तो सही है। लेखपाल कानूनगो ने हो सकता कोई गलती कर दी हो।
उसके सुधार का भी नियम है पुरानी सरकारों ने तो यह भी नहीं किया था
हमारे खातों का अंश निर्धारण नही हुआ अभी पैसे भी ले गया लेखपाल 1 साल हो गया
अंश निर्धारण के लिए भी आप पैसा क्यों दे रहे हो। यह तो कलेक्टर की जिम्मेदारी है उसको करना ही पड़ेगा। कोई विवाद है क्या
Sir AAP se bat karna hai
Ji