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जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म,जातीय,नस्लीय या भाषाई आधारों पर नफ़रत फैलाता है,इन आधारों पर वोट मांगता है तो संसद या राज्यविधानमंडल की सदस्यता हेतु उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म,जातीय,नस्लीय या भाषाई आधारों पर नफ़रत फैलाता है,इन आधारों पर वोट मांगता है तो संसद या राज्यविधानमंडल की सदस्यता हेतु उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।