pmkusum yojana

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  • Опубликовано: 6 окт 2024
  • pmkusum yojana #agriculture#solar#solar pump
    सबका साथ-सबका विकास
    पहले आओ- पहले सोलर पम्प पाओ
    राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं
    उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम योजनान्तर्गत अनुदान पर सोलर पम्प पाने का
    स्वर्णिम अवसर
    (दिनांक 20.10.2022 प्रातः 11:00 बजे से लक्ष्य पूरा होने तक)
    20.10.2022 से (सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, अयोध्या, लखनऊ एवं गोरखपुर
    मण्डलों के समस्त जनपद)
    21.10.2022 से (आगरा, बरेली, मुरादाबाद, देवीपाटन, आजमगढ़ एवं वस्ती मण्डलों के समस्त जनपद)
    22.10.2022 से (कानपुर, प्रयागराज, झाँसी, चित्रकूट, वाराणसी एवं मिर्जापुर
    मण्डलों के समस्त जनपद)
    सोलर पम्प का प्रकार
    एवं क्षमता
    2. एच. पी. डी.सी. सर्कस
    2. एच. पी. ए. सी. सर्फेस
    2. एच. पी. डी. सी. सबमर्सिबल
    2. एच. पी. ए. सी. सबमर्सिबल
    3. एच. पी. डी. सी. सबमर्सिबल
    3. एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल
    5.एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल
    7.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल
    10 एच.पी.ए.सी.
    कृषक
    अंश
    में)
    57810
    57810
    58853
    59171
    77806
    77384
    109255
    148850
    241028
    ॐ योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय वेबसाइट www.upagriculture.com पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
    कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 200% तक पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धान्त पर की जायेगी।
    सर्वप्रथम प्रतीक्षा सूची के कृषकों का चयन किया जायेगा।
    प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प अथवा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकेगा।
    दोहित एवं अतिदोहित क्षेत्रों में नये सोलर पम्पों की स्थापना नहीं की जायेगी किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का प्रयोग करें तो पूर्व से स्थापित डीजल पम्प सेटो को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकता है।
    अनुदान पर सोलर पम्प की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट www.upagriculture.com पर “अनुदान पर
    सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें" लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी। ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के उपरान्त कृषक को चालान के माध्यम से कृषक अंश की धनराशि एक सप्ताह के अन्दर किसी भी इंडियन बैंक की शाखा में जमा करनी होगी, अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
    2. एच. पी. हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एच.पी हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एच. पी. हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग कृषक
    को स्वयं करानी होगी।
    22 फिट तक 2 एच. पी. सर्फेस, 50 फिट तक 2 एच. पी. सबमर्सिबल, 150 फिट तक 3 एच. पी. सबमर्सिबल, 200 फीट गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एच. पी., तथा 10 एच. पी. सबमर्सिबल
    तक 5 एच. पी. सबमर्सिबल 300 फीट तक की सोलर पम्म उपयुक्त होते है।
    मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, उत्तर प्रदेश
    इन-सी-टू-यंत्रों से प्रबंधन करें फसल अवशेष न जलाएं| वृक्षारोपण करें-पर्यावरण बचायें

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